बक्सर: बिहार के बक्सर में किसानों के आंदोलन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चौसा में निर्माणाधीन पावर प्लांट के जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने के मामले में कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीएम अमन समीर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को लैंड एक्विशन एक्ट के तहत मुआवजा दिया जा रहा है।
डीएम अमन समीर ने कहा कि मुआवजे को लेकर विवाद सामने आया था। किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि 2013-14 के दर से मुआवजा दिया जा रहा है, यह सही नहीं है। इस संबंध में पहले भी मैंने बताया था कि तीन ग्रुप से अलग-अलग वार्ता हो चुकी है। मीडिया के माध्यम से मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह बातें कहीं जा रही हैं कि किसी को ओल्ड रेट से मुआवजा दिया जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। मुआवजा लैंड एक्विशन एक्ट के अनुसार दिया जाता है।
विगत कुछ दिनों में चौसा थर्मल पावर प्लांट से संबंधित रेल कॉरिडोर एवं वाटर पाइप लाइन हेतु भू अर्जन मुआवजा को लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि उक्त भू अर्जन में मुआवजा राशि वर्ष 2013-14 के खरीद बिक्री दर से दी जा रही है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि उक्त अफवाह में सत्यता नहीं है।
चौसा थर्मल पावर से संबंधित रेल कॉरिडोर एवं वाटर पाइप लाइन में मुआवजा राशि की गणना बिहार भू अर्जन अधिनियम 2013 REFTLARR ACT के प्रावधानों के तहत की गई है। रेल कॉरिडोर हेतु भूमि मुआवजे की राशि की गणना उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर निर्धारण कमेटी द्वारा अधिसूचना की तिथि दिनांक 10/4/ 21 से 3 वर्ष पूर्व की तिथि अर्थात 11/4/18 से 10/4/21 तक की तिथि के बीच में निबंधन कार्यालय में उपलब्ध मौजावार उक्त अवधि के खरीद बिक्री के आंकड़ों के आधार पर की गई है।
इसी प्रकार से वाटर कॉरिडोर में भूमि मुआवजे की राशि की गणना दर निर्धारण कमेटी द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 24/9/20 से 3 वर्ष पूर्व 25/3/17 से 24/9/20 तक की तिथि के बीच में निबंधन कार्यालय में उपलब्ध मौजावार खरीद बिक्री के आंकड़ों के आधार पर की गई है।
बिहार भू अर्जन अधिनियम के आलोक में दर निर्धारण में खरीद बिक्री के आंकड़ों में छद्म आंकड़ों(MVR का दो गुना से अधिक) को छोड़ते हुए उच्चतर 50% को शामिल किया गया है ।इन उच्चतर 50 प्रतिशत खरीद बिक्री के आंकड़ों का औसत मूल्य दर का निर्धारण किया गया है। उक्त तरीके से निकाले गए दर को २ गुणक करते हुए अतिरिक्त 100% सोलेशियम राशि जोड़ते हुए मुआवजा राशि दी गई है,जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है। अर्थात अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष पूर्व से लेकर अधिसूचना की तिथि तक के उच्चतर 50 प्रतिशत औसत मूल्य (छद्म आंकड़ों को छोड़कर) का चार गुना मुआवजा राशि प्रत्येक सन्निहित मौजों में दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त अधिसूचना की तिथि से लेकर अवार्ड घोषित करने की तिथि तक 12% सालाना ब्याज भी मुआवजा राशि में जोड़ा गया है। अतः सभी सन्निहित रैयतों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि मुआवजे की राशि हेतु आवेदन अंचल कार्यालय चौसा स्थित कैंप अथवा जिला भू अर्जन कार्यालय बक्सर में मुआवजा भुगतान हेतु अपना आवेदन देना सुनिश्चित किया जाए।