रोहतास : इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव के कक्षा एक के आठ वर्षीय छात्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के बाद उसकी हत्या मामले में अपर जिला जज सात दशरथ मिश्र की विशेष पॉकसो अधिनियम की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त के सजा के विन्दु पर गुरूवार को सुनवाई की। मामले में विशेष अदालत दोषसिद्ध अभियुक्त इसराइल हक उर्फ मुन्ना को हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए मुआवजा भुगतान के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना पीड़ित परिवार को देय होगी। विशेष अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी पत्र जारी कर बालक की मां को एक लाख रुपए पीड़िता मुआवजा अधिनियम के तहत भुगतान करने के निर्देश दिए है। मामले में प्राथमिकी किशोर के पिता ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। फर्दबयान में उनका कहना था कि 16 नवंबर 2019 की रात उनके पड़ोसी के पुत्र का निकाह था। जिसमें वह सपरिवार गया था। लाइट व सजावट देखने के लिए उसका आठ वर्षीय पुत्र बाहर निकला था। रात 12 बजे घर पहुंचे तो बेटे को नहीं देख खोजबीन शुरू किए। लेकिन, उसका पता नहीं चला। दूसरे दिन 17 नवंबर 2019 को बेटे का शव गांव में ही बारह पत्थर निवासी एक व्यक्ति के नवनिर्मित मकान से मिला था। विशेष अदालत के स्पेशल पीपी हीरा प्रताप सिंह व संगीता श्रीवास्तव उर्फ पिंकी ने बताया कि ट्रायल के दौरान कई गवाहों को पेश किया गया था। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त को हत्या व साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया व सजा सुनाई गई।
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