सासाराम : रोहतास जिला व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़खानी मामले में सोमवार को पाॅक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम रामजी यादव की अदालत ने 15 वर्षीया नाबालिग से छेड़खानी से जुड़े 2 साल पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपी अभिमन्यु चौधरी निवासी कुशधर को दोषी ठहराया है। पाॅक्सो अधिनियम से जुड़े उक्त मामले की प्राथमिकी 2 साल पूर्व पीड़िता द्वारा बघैला थाना में दर्ज कराई गई थी।
मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक शाहिना कमर ने बताया कि उक्त घटना बघैला थाना क्षेत्र में 21 नवंबर 2021 को रात्रि 12रू00 बजे घटी थी। जब नाबालिग पीड़िता अपने कमरे में सो रही थी, तभी अभियुक्त छत के रास्ते से पीड़िता के घर में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा।
पीड़िता ने अभियुक्त को पहचान लिया, जिसके बाद पीड़िता जब शोर मचाने लगी अभियुक्त उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। कोर्ट इस मामले में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाएगी।