सासाराम। व्यवहार न्यायालय रोहतास ने एक बार फिर नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल का कारावास की सजा सुनाई है। रोहतास व्यवहार न्यायालय ने बुधवार कोल नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पीड़िता के अपने चाचा को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। रोहतास जिला के कसिगांवा गांव में सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म से जुड़े मामले में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए एडीजे 6 सह विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट के रामजी यादव की अदालत ने इस मामले में एकमात्र अभियुक्त को दोषी पाए गए कसिगांवा गांव निवासी खलीलअंसारी को 10000 अर्थ दंड सहित 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही कोर्ट में अपने आदेश में पीड़ित को दो लाख रुपय मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया है। बताते चलें की उक्त अभियुक्त दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग का अपना सगा चाचा लगता है। अभियोजन पक्ष के वकील विशेष लोक अभियोजन इजहार अंसारी ने बताया कि 9 मई 2020 की रात्रि में अपने घर में ही अपने सगे भाई की 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के आरोप में खलील अंसारी को सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि 3 साल पूर्व डिहरी महिला थाना में यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और आज इस पर सुनवाई करते हुए एडीजे 6 सह विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट के रामजी यादव की अदालत ने खलील अंसारी को दोषी मानते हुए सजा सुनाया है।