नई दिल्ली: 13 अक्टूबर . सुप्रीम कोर्ट ने Bihar में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की भर्ती प्रकिया में बीएड डिग्रीधारकों को भी शामिल करने की याचिका पर सुनवाई टाल दी. बीएड डिग्रीधारकों की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. आज ये मामला जस्टिस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लिस्ट किया गया था. जस्टिस बोपन्ना ने ये केस चीफ जस्टिस को भेज दिया कि ताकि वो इस केस को जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा सकें.
दरअसल जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने अगस्त में दिए गए फैसले में नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एनसीटीई) के 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था जिसके जरिये बीएड पास उम्मीदवार भी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की नौकरी के लिए योग्य हो गए थे. इसके चलते में बिहार प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्ती प्रकिया में शामिल होना चाह रहे बीएड पास उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया था. उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने लेवल-1 के लिए बीएड डिग्रीधारकों को अपात्र माना था और बीएसटीसी डिप्लोमा धारक को लेवल-1 के लिए पात्र माना था.