पटना। बिहार में जेडयू कोटे के मंत्री संजय झा को अपशब्द कहना राजद नेता शिवानंद तिवारी को महंगा पड़ गया है. मानहानि के केस में शिवानंद तिवारी को एक साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मंगलवार को पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि केस में सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने राजद नेता को दोषी पाया. इसके बाद उनके खिलाफ सजा और लगाए गए जुर्माने का एलान किया. इसकी पुष्टि संजय झा के वकील मधुकर आनंद ने की है.
दरअसल, यह पूरा मामला साल 2018 का है. बिहार में जदयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी. राजद विपक्ष में थी. शिवानंद तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें अपनी बातों को रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा के बीच के रिश्तों पर कटाक्ष करते हुए अपशब्द कह दिया. इसे संजय झा ने गंभीरता से लिया औक शिवानंद तिवारी के खिलाफ मानहानि का केस किया.
वकील मधुकर आनंद ने बचाया कि साल 2019 में यह केस ट्रायल पर आया। इसके बाद लगातार सुनवाई शुरू हुई, जो अब तब चली। मंगलवार को भी सुनवाई हुई और 15 मिनट तक सुनवाई चली। इस दौरान राजद नेता शिवानंद तिवारी मौजूद थे. मधुकर आनंद ने कहा कि शिवानंद को सजा सुनाने के बाद राहत भी दे दी है, जिससे उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा. कोर्ट ने उनके वकील की अर्जी पर 21 दिनों का प्रोविजनल बेल दे दिया. अब उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज के यहां रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना होगा और 30 दिनों के अंदर रेगुलर बेल लेना होगा, अन्यथा जेल जाना पड़ेगा.