पटना। राज्य में सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना-प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई होगी। ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है। इस संबंध में सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिलाधिकारियों को दिया। निदेशक ने अपने निर्देश में सभी जिलाधिकारी से कहा है कि सक्षमता परीक्षा का विरोध करने वाले शिक्षकों के खिलाफ आईपीसी की धारा-186 एवं धारा 187 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। धरना-प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय नियमावली के तहत अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रारंभ की जाए।
जिलाधिकारियों को दिये गये निर्देश में माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्पष्ट किया है कि विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली है कि नियोजित शिक्षकों की तरफ से सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने एवं 13 फरवरी को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने की घोषणा की गयी है। चूंकि 13 फरवरी को विद्यालय खुले रहेंगे, इसलिए ऐसी स्थिति में शिक्षकों के विद्यालय छोड़ कर ऐसे धरना-प्रदर्शनों में शामिल होने से यह स्पष्ट होगा कि विद्यालयों के शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि आपके जिले में नियोजित शिक्षकों की तरफ से किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है, तो उसे आइपीसी की धारा 141 के तहत अनलाफुल असेंबली मानते हुए आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाये।