छपरा। सारण संसदीय क्षेत्र की राजद प्रत्याशी डॉ. रोहिणी आचार्य पर बुधवार को दो अलग-अलग प्राथमिकी नगर थाने में कराई गई। पहली प्राथमिकी भाजपा कार्यकर्ता मनोज कुमार सिंह ने कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राजद प्रत्याशी के द्वारा शांतिपूर्ण मतदान में बाधा डाला गया। समर्थकों को उकसा कर मतदान केंद्र पर हंगामा कराया गया। वहीं दूसरी प्राथमिकी छपरा सदर के अंचलाधिकारी कुमारी आंचल ने कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राजद प्रत्याशी डॉ रोहिणी आचार्य के द्वारा मतदान केंद्र पर आदर्श आचार संहिता का उलंघन कर सरकारी कार्य में बाधा डाला गया। इससे वहां शांति भंग हुई। नगर थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि दो प्राथमिकी कराई गई है।
छपरा में चुनावी हिंसा मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इशारों-इशारों में लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कार्रवाई की मांग की है। मांझी ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट किया- पहले लोगों को भड़का कर गोलीबारी करवाओ, फिर घड़ियाली आंसू बहाओ और सरकार पर तोहमत लगाओ। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि छपरा गोलीकांड को भड़काने वाली सिंगापुर की एलपीवाई एंड कंपनी पर कड़ी करवाई करें, जिससे उन्हें पता लग जाए कि कानून का राज किसे कहते हैं।
नगर थाना क्षेत्र के बड़ा तेलपा में मतदान के दौरान बूथ पर टकराव के दूसरे दिन मंगलवार की सुबह भिखारी चौक के समीप हुई मारपीट व फायरिंग में युवक चंदन कुमार की मौत मामले में पिता नागेंद्र राय ने प्राथमिकी कराई है। नगर थाने में कराई गई प्राथमिकी में भाजपा नेता रामाकांत सिंह सोलंकी, रविकांत सिंह, मनोज सिंह, चंदन सिंह, मिंटू सिंह, पिंटू सिंह, सत्यानंद सिंह, मनीष कुमार सिंह सहित 12 लोगों को नामजद किया गया है, वहीं कई अज्ञात भी हैं। आवेदन के अनुसार चंदन भिखारी चौक पर था। इसी बीच आरोपित घेर कर मारपीट करने लगे। देसी कट्टा से फायरिंग की गई। जिसकी गोली लगने से चंदन मौत हो गई। इसे मिलाकर मामले में टाउन थाने में कुल पांच प्राथमिकी हो चुकी है।
बता दें कि घटना के ठीक बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित भाजपा नेता रामाकांत सिंह सोलंकी एवं ग्रामीण के नाते से भाई रविकांत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। सोलंकी की लाइसेंसी पिस्टल भी जब्त कर ली थी, उस वक्त माना गया था कि गोली उसी से चलाई गई, परंतु मृतक के पिता ने कट्टे से गोली मारने का उल्लेख किया है। अब पुलिस हत्या में प्रयुक्त कट्टे की टोह में है।इधर, गिरफ्तार दोनों आरोपितों को बुधवार की दोपहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में कई भाजपा नेता व समर्थक मौजूद रहे।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार त्रिपाठी ने छपरा नगर थाना कांड संख्या 346/24 अंदर दफा 147 148 149 307 302 120 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया। इस प्रकरण में पहली प्राथमिकी 20 मई सोमवार को मतदान के दिन भिखारी चौक के निकट बड़ा तेलपा बूथ पर भाजपा समर्थकों से टकराव के बाद राजद के अभिकर्ता नवल किशोर राय ने टाउन थाने में कराई थी। जिसमें बूथ पर पहुंचीं राजद प्रत्याशी डॉ. रोहिणी आचार्य से दुर्व्यवहार व जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया है। अज्ञात भाजपा समर्थक इस मामले में आरोपित किए गए हैं। दूसरी प्राथमिकी मंगलवार को चुनाव बाद हिंसा में युवक की मौत के बाद मृतक के स्वजन सहित अन्य लोगों द्वारा हंगामा करने एवं भिखारी चौक पर सड़क जाम कर विधि व्यवस्था भंग करने के आरोप में टाउन थाना पुलिस ने कराई है।
तीसरी प्राथमिकी मृतक के पिता ने मंगलवार की रात कराई, जिसमें भाजपा नेता समेत 12 को नामजद किया। बुधवार को चौथी व पांचवीं प्राथमिकी सारण से राजद प्रत्याशी डॉ. रोहिणी आचार्य पर टाउन थाने में कराई गई। एक प्राथमिकी भाजपा कार्यकर्ता मनोज कुमार सिंह ने कराई है। इसमें आरोप है कि राजद प्रत्याशी ने शांतिपूर्ण चल रहे मतदान में बाधा डाली। समर्थकों को उकसा कर मतदान केंद्र पर हंगामा कराया। वहीं, छपरा सदर की अंचलाधिकारी कुमारी आंचल ने भी प्राथमिकी कराई है। इसमें आरोप है कि राजद प्रत्याशी डॉ. रोहिणी आचार्य ने मतदान केंद्र पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर सरकारी कार्य को बाधित किया। इससे वहां शांति भंग हुई। नगर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि डॉ. रोहिणी पर दो प्राथमिकी कराई गई है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों प्राथमिकी में बूथ संख्या 318, 319 प्राथमिक विद्यालय, बड़ा तेलपा, मठिया महावीर मंदिर का उल्लेख है।