सासाराम। रोहतास जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निवेदिता कुमारी के न्यायालय ने 18 साल पुराने केस से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए सासाराम नगर थानाध्यक्ष को 2 दिन कारावास की सजा देने का आदेश किया है। न्यायिक आदेश के देने के बाद भी थानाध्यक्ष द्वारा कोताही बरतने को लेकर कोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है। बता दें की यह मामला परिवाद संख्या 1018/2005 से जुड़ा हुआ है। इस मामले में नगर थाना के महावीर स्थान निवासी दो अभियुक्तों संजय कुमार श्रीवास्तव और भरत प्रसाद श्रीवास्तव निवासी के मृत्यु से संबंधित रिपोर्ट न्यायालय में देने का आदेश दिया था।उपरोक्त मामलें में नगर थानाध्यक्ष लगातार लापरवाही बरत रहे थे। जिसको लेकर पूर्व में कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष के खिलाफ 5000 रुपए स्थगन हर्जाना भी लगाया गया था। इसके बाद कोर्ट ने आज सख्ती दिखाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 175 के तहत नगर थानाध्यक्ष को 2 दिन कारावास की सजा सुनाई है।
एसपी से स्पष्टीकरण की मांग