पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के गुजराती ठग बयान के खिलाफ दायर मानहानि केस में कोर्ट और शिकायतकर्ता के बीच भारी कन्फ्यूजन के कारण उन्हें दूसरा समन जारी किया गया है। गुजरात की अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने उन्हें मानहानि केस में दूसरी बार समन किया है। अब 13 अक्टूब तेजस्वी यादव को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। इससे पहले 22 सितंबर को ही पेशी होनी थी, लेकिन कुछ कंफ्यूजन की वजह से उन्हें समन ही नहीं मिल पाया।
बता दे की अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ कारोबारी एवं समाजसेवी हरिश मेहता ने शिकायत की थी। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने बयान में सभी गुजरातियों को ठग कह कर संबोधित किया था। उन्होंने यह बयान मेहुल चौकसी को लेकर दिया था। उसके बाद अहमदाबाद के व्यवसाई हरिश मेहता में मानहानि का केस दर्ज किया था और कहा की इससे पूरे गुजराती समुदाय की भावनाएं आहत हुई है।
बातते चले की बीते 28 अगस्त को अहमदाबाद के अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार ने मानहानि केस में तेजस्वी यादव को सम्मान किया था और उन्हें 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। जब 22 सितंबर को इस केस की सुनवाई शुरू हुई तो पता चला कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन अभी तक पहुंचा ही नहीं है और वह समन गुजरात के कोर्ट में ही घूम रहा है। इधर शिकायतकर्ता हरिश मेहता को लगा की अदालत में पुलिस से या किसी और माध्यम से तेजस्वी को समन कर दिया होगा। वही कोर्ट को लगा कि मेहता के वकील ने कलर्स से इसे लेकर तेजस्वी को पहुंचा दिया होगा। परंतु दोनों के कन्फ्यूजन के बीच समन नहीं पहुंच पाया, इसलिए कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 13 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने का दूसरा समन भेजा है।