सासाराम। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार पर कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना लगाया है। मामला बिक्रमगंज प्रखंड से जुड़ा है। बिक्रमगंज प्रखंड में कार्यालय के स्थल परिवर्तन पर ग्रामीणों ने सवाल उठाया था। तालाब की जमीन पर प्रखंड कार्यालय के भवन निर्माण पर ग्रामीणों ने शिकायत की थी। इसको लेकर पटना उच्च न्यायालय में दर्ज एमडीसी के मामले में सुनवाई करते हुए रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार पर 10000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट के आदेश पर आवेदक साबिर हुसैन को जमानत की राशि दी गई।
इसके पूर्व भी लग चुका है जुर्माना
बता दे कि इसके पूर्व रोहतास अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा चुका है। वर्ष 2019 में एक वाद में अपर जिला जज 3 सह मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने आशा कुंवर वगैरह को टी0 हजार रुपए अंतरिम राहत क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया था। महिला के तरफ से अदालत को बताया गया कि जिला समाहर्ता द्वारा आज तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जबकि एक माह के अंदर भुगतान का अदालत ने आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अपर जिला जज 3 धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने बिहार सरकार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि रोहतास डीएम के वेतन से कटौती करते हुए पीड़िता को दिया गया।