पटना : बिहार सरकार द्वारा राज्यवासियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलायी जा रही है. इसी में एक है ‘बिहार विकलांग पेंशन योजना’. इसका कई लोग लाभ भी उठा रहे हैं. अगर आप भी विकलांग हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आगे आपको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं. आवेदन के लिए क्या है जरूरी : दरअसल, 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है. इसके लिए जरूरी है कि लाभार्थी बिहार का ही हो. इसका मकसद है कि दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सबल बनाया जाए. वह किसी पर आश्रित ना रहें.
बिहार समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत इस योजना को चलाया जा रहा है. आवेदक को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. जब आवेदक फॉर्म भर देंगे तो इसके बाद वह अपनी फॉर्म की स्थिति जान सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सर्विस प्लस बिहार पोर्टल से ऑनलाइन या ब्लाक के RTPS काउंटर से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 400 रुपया प्रतिमाह मिलता है. मतलब सालानाको 4800 रुपये मिलता है. वैसे केन्द्र सरकार द्वारा भी ऐसी योजना चलायी जाती है जिसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना है.