बक्सर: यह बक्सर के पांडेय पट्टी मोहल्ले की एक गृहिणी द्वारा नागरिक सुविधाओं के अधिकार के लिए शुरू की गई कानूनी लड़ाई है। अगर वह जीती तो केवल उसे ही लाभ नहीं होगा, बल्कि पूरे मोहल्ले को जलजमाव से छुटकारा मिल जाएगा। तीन वर्ष पहले हाई कोर्ट ने इस प्रकरण में संबंधित पक्ष नगर परिषद व रेलवे को मिलजुलकर निदान का रास्ता निकालने का आदेश दिया था, परंतु अब तक स्थिति यथावत है। इसके बाद वादिनी पांडेयपट्टी निवासी संजय तिवारी की पत्नी रीता तिवारी ने अवमाननावाद दायर किया है। गत 18 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान आदेश देते हुए न्यायमूर्ति पीबी बैजंत्री और अरुण कुमार झा की दो सदस्यीय पीठ ने कहा था कि केस की अगली तारीख से पहले समस्या का समाधान किया जाए अथवा डीएम व डीआरएम बताएं कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए? मामले में बुधवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई है। उम्मीद है, नगर परिषद और रेलवे दोनों के अधिकारी कोई ठोस कार्ययोजना लेकर प्रस्तुत होंगे।
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