पटना। परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में योजना के तहत प्रति प्रखंड सात लाभुकों को बस की खरीद के लिए पांच लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। विभागीय जानकारी के अनुसार, योजना के तहत लाभुकों के चयन के लिए प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची बनाई जाएगी। इसमें जाति के बाद वरीयता का आधार मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता होगी। अधिकतम अंक वालों को वरीयता दी जाएगी।
अंक समान होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता मिलेगी। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन आनलाइन प्राप्त किए जाएंगे जिसका लिंक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।आवेदन साथ जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी देनी होगी। इसके बाद आवेदक को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। खरीदे गए वाहन को पांच वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के लिए बेचा नहीं जा सकेगा।
विभाग के अनुसार, तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुकों के चयन के लिए तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई जाएगी। इसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे जबकि उप विकास आयुक्त और जिला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के अनुसार घटते क्रम में एक प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। चयनित आवेदकों द्वारा स्वेच्छा से बस की खरीद की जाएगी।
बस की खरीद के बाद उससे जुड़े कागजात डीटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक जांच के बाद डीटीओ के द्वारा लाभुक के खाते में आनलाइन राशि भेजी जाएगी। मालूम हो कि योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड से सात लाभुकों का चयन होगा। इसमें दो अनुसूचित जाति वर्ग, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। इसके अलावा एक लाभुक सामान्य वर्ग से रखा गया है।