पटना। पिछले नौ महीने से जेल में बंद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत दे दी है. आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदूरों की निर्मम हत्या को दिखाने वाले भड़काऊ वीडियो प्रसारित करने का आरोप है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को राहत मिली है, पटना हाईकोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत दे दी है. 12 मार्च, 2023 को ट्रेन में यात्रा कर रहे हथकड़ी पहने एक व्यक्ति का वीडियो अपलोड करने के आरोप में मनीष कश्यप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस मामले में बुधवार को जस्टिस सुनील कुमार पंवार की एकलपीठ ने उन्हें कुछ शर्तों पर नियमित जमानत दे दी. मनीष कश्यप पर कानूनी शिकंजा तब कसा गया जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ हिंसा को लेकर फर्जी पोस्ट किया. वीडियो दिखाने का आरोप लगा. तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप की इस रिपोर्ट को झूठा बताया और वहां उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर एनएसए भी लगाया था. हालांकि राहत पाने के लिए मनीष सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उनके खिलाफ लगाए गए एनएसए को हटाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी थीं.
बता दें कि इसी साल अगस्त महीने में सुनवाई के दौरान पटना सिविल कोर्ट ने मनीष को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने मनीष कश्यप को तमिलनाडु जेल वापस नहीं ले जाने का आदेश दिया था. वकील शिवनंदन भारती ने बताया था कि तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हुए थे. जिस पर उन्हें डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है. तब से ही मनीष पटना की बेउर केंद्रीय जेल में बंद हैं. मनीष कश्यप पर अकेले बेतिया जिले में हीं उसपर तकरीबन 7 मामले दर्ज हैं. जिसमे भाजपा विधायक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के अलावा बैंक मैनेजर के साथ मारपीट का आरोप हैं. इस मामले उसकी कुर्की-जब्ती के बाद उसने थाने में सरेंडर भी कर दिया था. तब से मनीष कश्यप जेल में हीं बंद है.