मुजफ्पुरपुर। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां का गुरुवार को विशेष कोर्ट (एमपी/ एमएलए मामले) में बयान दर्ज किया गया। सीबीआई की ओर से 85 पृष्ठों में तैयार 163 बिंदुओं पर विशेष कोर्ट ने उसका बयान दर्ज किया। सीबीआई ने मामले में 69 गवाहों की गवाही पर इन बिंदुओं को तैयार किया था। बयान के अंतिम बिंदु पर लड्डन मियां ने कहा कि वह निर्दोष है और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से भूमि विवाद के कारण उसे इस मामले में फंसाया गया। अन्य अधिकतर बिंदुओं पर उसने जानकारी नहीं होने व निर्दोष होने की बात कही।
उसने अपने विरुद्ध इस घटना से जुड़े आर्म्स एक्ट के मामले में सिवान कोर्ट से बरी होने की जानकारी भी दी। लड्डन मियां का बयान दर्ज करने में विशेष कोर्ट को चार घंटे से अधिक समय लगा। मुजफ्फरपुर कोर्ट में संभवता पहला मामला है, जिसमें आरोपित का बयान दर्ज करने में इतना समय लगा हो। इसके अलावा, इतने बिंदुओं पर किसी आरोपित का बयान दर्ज नहीं हुआ होगा। इस मामले में पांच अन्य आरोपितों का बयान दर्ज होना बाकी है। इसके लिए विशेष कोर्ट ने 15 जनवरी की तिथि तय की है।
लड्डन मियां के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि पांच गवाहों को प्रतिपरीक्षण के लिए बुलाए जाने को लेकर दी गई अर्जी व आरोपित लड्डन मियां की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई। विदित हो कि 13 मई 2016 की शाम सिवान रेलवे स्टेशन के पास पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में सीबीआई ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित आठ आरोपितों के विरुद्ध विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना संक्रमण से दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं, एक आरोपित को विशेष कोर्ट ने किशोर घोषित कर दिया।