सहरसा। घर में घुसकर लूटपाट एवं आगजनी करने के आरोपों को लेकर दर्ज 33 वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुविर कुमार ने पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के विरुद्ध आरोप का गठन किया। न्यायालय में न्यायाधीश ने पूर्व सांसद को उनके विरुद्ध लगाये गए आरोपों को पढ़कर सुनाया और उनसे इस बारे में पूछताछ की। पप्पू यादव ने अपने विरुद्ध लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और विचारण की मांग की। इस मामले में न्यायालय ने गवाहों को समन जारी करने का आदेश दिया है।
पूर्व सांसद के विरुद्ध यह मामला वर्ष 1991 में आनंद किशोर सिंह द्वारा सौर बाजार थाना में दर्ज कराया गया था। पुलिस द्वारा मामले में न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। निम्न न्यायालय ने मुकदमा के सत्र न्यायालय में विचारणीय होने के कारण 2023 में अभिलेख को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेज दिया। जिला जज के आदेश पर मुकदमे को विचारण के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय में भेजा गया है।