पटना। राज्य में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अब हर दिन 11वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं की उपस्थिति का ब्योरा शिक्षा विभाग को देना होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने 11वीं कक्षा के छात्र- छात्राओं की हर दिन की उपस्थिति का ब्योरा लेने का निर्देश दिया है। इसके तहत हर जिले के जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से शिक्षा विभाग को 11वीं कक्षा में हर दिन उपस्थित होने वाले छात्र-छत्राओं का ब्योरा शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। इससे संबंधित निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया गया है।
शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के पीएल खाता सहित सभी बैंक खातों और उसमें अद्यतन जमा राशि का ब्योरा मांगा है। इस संबंध में बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी के हस्ताक्षर से सभी कुलपतियों को पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा कुलपतियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्लूजेसी संख्या-7084/2024 (मगध विश्वविद्यालय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) एवं समरूप मामलों में 3 मई और 17 मई को पारित आदेश के अनुपालन में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएं।
विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के सभी बैंक खातों का खाता संख्या, अंतिम अपडेट की तिथि, उपलब्ध कुल राशि (फिक्स्ड डिपाजिट सहित) के साथ कुलपति के प्रतिहस्ताक्षर से यह प्रमाण-पत्र मांगा गया है कि उक्त खातों के अलावा विश्वविद्यालय में कोई अन्य खाता संधारित नहीं है एवं यदि अन्य खाता बाद में संधारित पाया जाता है, तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
मांगे गए बैंक एकाउंट के ब्योरे में वेतन, पेंशन, अन्य एवं कुल राशि का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अंगीभूत कालेजों के बैंक खातों का ब्योरा भी मांगा गया है, जिसमें वेतन, पेंशन, अन्य एवं कुल राशि का उल्लेख होगा। अन्य ब्योरे भी मांगे गए हैं। फार्मेट पर कुलपति के प्रतिहस्ताक्षर के साथ कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शी के हस्ताक्षर होंगे।