सासाराम : रोहतास जिले में कोर्ट ने एक दुष्कर्मी को दस साल की बामशक्कत कैद की सजा दी है। उसने अपनी भाई की साली को झांसा देकर हवस का शिकार बनाया था। दोषसिद्ध अभियुक्त को 40 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा अन्यथा 10 साल के बाद छह माह जेल में रहना पड़ेगा। अपर जिला जज एक मनोज कुमार की अदालत ने यह सजा सुनाई है।
जिले के चेनारी थाना क्षेत्र के तेतरी गांव निवासी सोनू गुप्ता के घर उसके भाई की साली आई हुई थी। सोनू उस पर बुरी नजर रखता था। सोनू ने झांसा देकर दो माह तक उसके साथ दुराचार करता रहा। मामले की प्राथमिकी युवती ने डेहरी महिला थाने में दर्ज कराई थी। इस कांड में कोर्ट की पिछली सुनवाई में सोनू गुप्ता दोष सिद्ध हो चुका था। मंगलवार को जिला जज एक मनोज कुमार की अदालत में सजा के विंदु पर सुनवाई हुई। जिसमें सोनू गुप्ता को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उसे 40 हजार जुर्माना देने का आदेश दिया गया। नहीं भरने पर सजा की अवधि छह माह बढ़ा दी जाएगी। अदालत ने जिला पीड़िता को आर्थिक मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़ित महिला को एक लाख रुपए मुआवजा भुगतान करने के भी आदेश दिए है।