सासाराम। उच्च न्यायालय पटना के आदेश सीडब्लूजेसी 5972/2022 के आलोक में तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के पत्र के आलोक में सोमवार को मंडल कारा सासाराम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव छेदी राम की अध्यक्षता में प्ली बारगेनिंग (दलील सौदेबाजी ) की विस्तृत जानकारी जेल में बंद बंदियों को दी गई। बंदियों को प्ली बारगेनिंग (दलील सौदेबाजी ) की जानकारी देने के लिए मंडल कारा में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सचिव छेदी राम ने बताया गया कि मंडल कारा में बंद वैसे बंदी जिनकी सजा अधिकतम 7 वर्ष से कम है और वे काफी दिनों से जेल में बंद हैं। वे प्ली बारगेनिंग (दलील सौदेबाजी ) के तहत अपना मुकदमा समाप्त कराना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार सहायता कर मुकदमा समाप्त कराने में मदद करेगा। सचिव छेदी राम ने कहा कि वैसे बन्दी जिन पर किसी महिला द्वारा छेड़छाड़ का मुकदमा, किसी नाबालिग द्वारा कोई मुकदमा, पैसे के लेन देन जैसे मुकदमों को छोड़ कर सात साल से कम सजा वाले मुकदमें को आप समाप्त करा सकते हैं। इसके लिए आप जेल अधीक्षक के यहां आवेदन दें सकते हैं। उनके माध्यम से आपका आवेदन संबंधित न्यायालय में भेजा जाएगा और आपके मुकदमा क प्ली बारगेनिंग (दलील सौदेबाजी ) के तहत समाप्त कराने का कार्य किया जाएगा।
श्री राम ने इस बावत जेल अधीक्षक राकेश कुमार को निर्देश दिया कि आप इसके तहत आने वाले बन्दियों को चिन्हित कर सूची भेजने का कार्य करें। वही मंडल कारा में विधिक जागरूकता शिविर के बाद करीब 4:30 बजे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सहित सभी प्रथम श्रेणी के न्यायिक पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की एवं उन्हें निर्देशित किया कि आप सभी सीआरपीसी के धारा 265 ए प्ली बारगेनिंग (दलील सौदेबाजी ) के तहत आने वाले मुकदमों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजने का कार्य करें। मौके पर सभी न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे।