औरंगाबाद : व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने न्यायिक आदेश के अवमानना पर कठोर कार्रवाई करते हुए मदनपुर थाना प्रभारी के वेतन से पांच हजार कटौती का आदेश जारी किया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मदनपुर थाना कांड संख्या -197/22 में जेल भेजे गए अभियुक्तों का न्यायालय में जमानत याचिका लम्बित है। न्यायालय द्वारा वाद दैनिकी की मांग 23/02/23 को की गई थी स्मार पत्र 02/03/23 को भेजा गया था किन्तु न्यायालय में केश डायरी प्रस्तुत नहीं होने पर न्यायिक आदेश के अवहेलना मानते हुए थाना प्रभारी पर 23/03/23 को शोकोज किया गया था फिर भी न्यायिक आदेश का पालन नहीं हुआ और जेल में बंद कैदी के ज़मानत आवेदन पर सुनवाई लम्बित रह रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जमानत याचिका पर सुनवाई शीघ्रता से कर निष्पादित किया जाए।
थाना प्रभारी द्वारा आवश्यक दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने को न्यायालय ने घोर अवहेलना माना और विधि सम्मत कार्रवाई आवश्यक समझते हुए आज आदेश दिया कि थाना प्रभारी मदनपुर के वेतन से पांच हजार रुपए कटौती किया जाए। इस आदेश के अनुपालन करने के लिए इस आदेश का एक एक कोपी पुलिस अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी को भेजा गया है।